दिल्ली में इस साल भी दिवाली या नये साल के मौके पर पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल के निर्देश को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस साल सरकार ने इस नियम में और कड़ाई करते हुए पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है। यह पाबंदी 1 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगी। केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बाबत जानकारी दी है। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।
दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।