छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर तीन वर्ष से लगी रोक एक अगस्त से हट सकती है। स्थानांतरण नीति 2022 बनाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। इसी प्रारुप को मंजूर किया गया तो एक से 15 अगस्त तक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 15 सितंबर आदेश जारी होंगे।
विधानसभा का मौजूदा मानसून सत्र समाप्त होने के बाद स्थानांतरण नीति का प्रारूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है। बघेल की हरी झंडी मिलते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। बताते चलें कि 14 जुलाई को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में स्थानांतरण नीति बनाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन का फैसला किया गया था। यह उपसमिति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें मंत्री मोहम्मद अकबर, डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम, डा. शिवकुमार डहरिया और अनिला भेंड़िया सदस्य हैं।
अफसरों के अनुसार पुरानी नीतियों के आधार पर ही नई स्थानांतरण नीति बनाई गई है। इसमें जिलों के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री और विभागीय स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही जारी किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरित अफसर और कर्मी तभी भारमुक्त किए जाएंगे, जब उनके स्थान पर भेजे गए अफसर या कर्मचारी पदभार ग्रहण कर लें।