जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में MPPSC 2019 भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का मामला सामने आया है। MPPSC ने हाईकोर्ट मेंजवाब पेश किया है। दरअसल, पुरानी भर्ती प्रक्रिया व्यवहारिक दिक्कत के कारण रद्द की है। कहा कि स्पेशल एक्ज़ाम लेने की बजाय पुरानी भर्ती प्रक्रिया का ही रद्द कर दिया जाए। वहीं MPPSC ने कहा कि आरक्षण नियमों के मुताबिक नए सिरे से परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से एमपीपीएससी से जवाब पर आपत्तियां मांगी हैं। याचिकाकर्ता छात्रों को 3 दिन में रीज्वॉइंडर पेश करने का आदेश दिया है। वहीं अब अगली सुनवाई 29 नवंबर से होगी। पहले हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के चुनने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में चुनने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन करने के नाम पर भर्ती प्रक्रिया रद्द की। यनित अभ्यर्थियों ने भविष्य का हवाला देकर याचिकाएं लगाई हैं।