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पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री पर आरटीओ विभाग ने नकेल कसा है।
Business news पुराने वाहनों की आड़ में चोरी या फर्जी वाहनों की खरीदी बिक्री की शिकायत आए दिन सुनने को मिलती है। ऐसे वाहनों की खरीदी बिक्री का एक बड़ा बाजार शहर ही नहीं, गांवों में भी देखने को मिल रहा है। सस्ते दाम पर मिलने वाले वाहन के चक्कर में कई बार लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। पता चलता है कि उनके द्वारा खरीदी गई वाहन चोरी की है। जिसका फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर बेचा गया है। लोगों को ऐसे परेशानियों से बचाने आरटीओ विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि पुराने वाहनों की ख़रीदी बिक्री करने वाले डीलर्स को व्यवसाय प्रमाण पत्र लेना होगा। इसमें एक बड़ी शर्त यह रखी गई है कि मोटर सायकल से लेकर भारी वाहनों तक के लिये 1 लाख से 5 लाख तक गारंटी राशी जमा करनी होगी ।